चुनाव आयोग ने बताया है कि Uttarakhand में 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची को लेकर दावे/आपत्ति के संबंध में एक भी अपील प्राप्त नहीं हुई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा कि मतदाता सूची को लेकर अगर किसी व्यक्ति को दावा या आपत्ति करनी है तो प्रथम अपील विधिवत रुप से सम्बधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा जिला कलेक्टर से कर सकते हैं। द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसी भी जनपद में मतदाता सूची को लेकर दावे/आपत्तियों सम्बंध में एक भी अपील वर्तमान में प्राप्त नहीं हुई हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग से प्राप्त दिशा- निर्देशों के क्रम में प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करने का भी आग्रह किया गया है। कोई भी नागरिक जो, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है वह फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ फार्म 7 के द्वारा मतदाता सूची में अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित करने का आक्षेप/अपना या अन्य व्यक्तियों का नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
फार्म 8 द्वारा विद्यमान मतदाता सूची में प्रविष्टियों में सुधार तथा निवास स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकता है। फार्म 6, 7, 8 बीएलओ, ईआरओ कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि ऑनलाइन माध्यम हेतु http://voters.eci.gov.in, वोटर हेल्पलाइन ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य जानकारी हेतु मतदाता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1950 से माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।