Uttarakhand के तीन लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में सेवाकाल के दौरान एक बार मानकों में छूट दी जाएगी। कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से प्रमोशन में छूट की मांग की जा रही थी। पदोन्नति में यह छूट 50 प्रतिशत तक मिलेगी। यह निर्णय प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक में लिए गए। इस निर्णय से उन कर्मचारियों को लाभ होगा, जिनके पद से ऊपर वाला पद लंबे समय से खाली है और वे उस पद के लिए 50 प्रतिशत अहर्ता पूरी करते हैं। मिसाल के तौर पर यदि किसी पद पर पदोन्नति के लिए 10 साल की सेवा निर्धारित है और वह पद रिक्त है तो इससे नीचे के पद पर कार्यरत कर्मचारी सिर्फ आधी अहर्ता के बावजूद मिल जाएगी।
इसके साथ ही यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने का फैसला किया गया है। हालांकि, यह वैकल्पिक होगी। यह एक अप्रैल से लागू होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत राज्य में उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास अब छात्रों को पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से कक्षा-8 तक अतिरिक्त पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियां पढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
इन विभूतियों को पढ़ेंगे छात्र
अधिकारियों के मुताबिक, पुस्तक में छात्र राज्य की विभूतियों कालीकुमाऊं के क्रांतिकारी कालू मेहरा, वीरभड़ माधो सिंह भंडारी, सर्वेयर नैन सिंह रावत, पुरिया नैथानी, वीर केसरीचंद, सोवन सिंह जीना, गंगोत्री गब्र्व्याल, जसौली सौकियाण, जीयारानी, मुंशी हरि प्रसाद टम्टा, खुशीराम आर्य, राज्य आंदोलनकारी हंसा धनाई, बेलमति चौहान, नागेंद्र सकलानी व मोलू भरदारी, कारगिल शहीद मेजर राजेश अधिकारी, मेजर विवेक गुप्ता, अशोक चंद्र विजेता गजेंद्र सिंह बिष्ट, राज्य आंदोलनकारी विपिनचंद्र त्रिपाठी, रानी कर्णावती, टिनचरी माई, बद्रीदत्त पांडे, गिरीश तिवारी गिर्दा, , महादानी जसोली सोकियाण, महाकवि चंद्रकुंवर बतर्वाल, कबूतरी देवी आदि के बारे में पढ़ेंगे।
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कैबिनेट बैठक में ये फैसले भी लिए गए
- तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 12वीं के समकक्ष माना जाएगा।
- पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद मंजूर।
- स्टांप व निबंधन विभाग में 213 से बढ़ कर पद 240 हुए।
- अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान की नियमावली को मंजूरी।
- विजिलेंस रिवॉल्विंग फंड इस्तेमाल करने की नियमावली को मंजूरी।
- पराग फार्म की 1354 एकड़ भूमि सिडकुल को दी जाएगी।
- गौला, कोसी, दाबका नदी में सुरक्षा व सीमांत शुल्क संशोधन मंजूर।।
- Uttarakhand कारागार सेवा नियमावली को मंजूरी।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संशोधित निमयावली मंजूर।
- राज्य संपत्ति विभाग की सेवा नियमावली को अनुमोदन।
- मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए नए प्रावधानों को मंजूरी।
नहीं बढ़ाया गया गन्ना मूल्य
राज्य कैबिनेट में गन्ने के समर्थन मूल्य पर भी चर्चा हुई। तय किया गया कि अगेती फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 375 रुपये प्रति कुंतल और सामान्य फसल का समर्थन मूल्य 365 रुपये प्रति कुंतल ही होगा। इस साल सरकार ने समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।
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