उत्तराखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पारिवारिक Pension के नियम में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब मां-बाप की मौत के बाद तलाकशुदा बेटी भी पेंशन की हकदार होगी। खास बात यह है कि माता-पिता की मौत के बाद भी यदि बेटी का तलाक होता है तो भी वह पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस विषय पर अंतिम मंजूरी के लिए इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। बतादें कि यह व्यवस्था केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश में पहले से ही लागू है। राज्य कर्मचारियों की मौत के बाद आश्रितों को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। यह कर्मचारी को मिलनी वाली पेंशन का 30 फीसदी होता है। अब तक के नियम के मुताबिक, बेटी के लिए परिभाषा तय थी कि माता-पिता के जीवित रहते हुए जिसकी तलाक की प्रक्रिया पूरी हो गई, उसे ही लाभ दिया जाता था।
बतादें कि कुछ वर्ष पहले एक पूर्व खेल अधिकारी की तलाकशुदा बेटी ने इस मामले को उत्तराखंड सरकार के सामने रखा था। इनका कहना था कि उनकी तलाक प्रक्रिया पिता के जीवित रहते हुए पूरी हो गई थी। 2022 में पिता की मृत्यु हो गई। मां की मौत 2018 में ही हो चुकी थी। ऐसे में वह पेंशन के लिए पात्र हैं। तब से इस मामले पर गंभीरता से विचार होने लगा। अब उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी।