उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत Horizontal Reservation विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी। इसी वर्ष फरवरी में धामी सरकार ने प्रवर समिति की सिफारिशों को मानते हुए विधेयक में कुछ संशोधन कर राजभवन में मंजूरी के लिए भेजा था। इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद 11 हजार से अधिक आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। विधेयक को मंजूरी के बाद सीएम धामी ने राज्यपाल को आभार जताते हुए कहा कि हम आंदोलनकारियों के संघर्ष व बलिदान को कभी भूल नहीं सकते। उन्हें सुविधाएं देना हमारी शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है।
बतादें कि राज्य आंदोलनकारियों या उसके एक आश्रित सदस्य को सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिले इसके लिए सरकार ने 8 सितंबर 2023 को सदन में विधेयक पेश किया था, लेकिन कुछ सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों में कुछ संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की थी। सदस्यों की मांग पर स्पीकर ने विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया था। 6 फरवरी 2024 को विधेयक प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए पारित किया गया।
उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को माननीय राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। माननीय राज्यपाल जी का हृदयतल से आभार!
राज्य आन्दोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे हैं, हम उनके सपनों का उत्तराखण्ड बनाने के लिए प्रतिबद्धता… pic.twitter.com/Y2crNHR2s0
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 18, 2024
एनडी तिवारी सरकार ने 2004 में जारी किया था आदेश
वर्ष 2004 में एनडी तिवारी की सरकार में राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश हुआ। इस शासनादेश के आधार पर करीब 1,700 राज्य आंदोलनकारी सरकारी नौकरी में लगे। इसके बाद वर्ष 2016 में हरीश रावत सरकार में आरक्षण को कानूनी रूप देने के लिए मंत्रिमंडल ने विधेयक पास कर राजभवन भेजा था।
आंदोलनकारियों को यह होगा लाभ
राज्य आंदोलनकारियों के साथ ही सभी पात्र आश्रितों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
वर्ष 2004 से क्षैतिज आरक्षण के माध्यम से सरकारी सेवाओं में शामिल हो चुके राज्य आंदोलनकारियों की सेवाओं को वैधता मिल जाएगी। चिह्नित आंदोलनकारियों की पत्नी या पति, पुत्र एवं पुत्री के साथ ही विवाहिता, विधवा, पति द्वारा परित्यक्त, तलाकशुदा पुत्री को इसमें शामिल किया गया है।