राज्य के बुजुर्गों के खुशखबरी है। समाज कल्याण विभाग जल्द ही old age pension की किस्त जारी करने जा रहा है। प्रक्रिया प्रोसेस्ड हो चुकी है। जल्द ही खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। बतादें कि इस बार शासन ने कुछ नियमों में बदलाव करते हुए पति-पत्नि दोनों को पेंशन देने का फैसला किया था। इसके तहत राज्य सरकार 1500 रुपये मासिक पेंशन देती है। पहले यह पेंशन वृद्ध महिला को ही दी जाती थी। समाज विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल 535826 बुजुर्ग पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। इस योजना की शर्त है कि बुजुर्गों की मासिक आय चार हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
किस जिले में कितने बुजुर्ग पेंशनर्स
- बागेश्वर 17895
- चमोली 16520
- चंपावत 16464
- हरिद्वार 100472
- नैनीताल 39400
- पिथौरागढ़ 26353
- उधमसिंह नगर 87183
- अल्मोड़ा 49948
- देहरादून 66940
- पौड़ी गढ़वाल 29172
- रुद्रप्रयाग 14686
- टिहरी गढ़वाल 49076
- उत्तरकाशी 21717
हल्द्वानी में 2250 आवेदन स्वीकृत
इस वर्ष पांच माह में समाज कल्याण विभाग ने 2250 आवेदन स्वीकृत किए हैं। 14 माह के अंदर करीब 5305 लोगों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। बतादें कि शहरी क्षेत्रों में पेंशन की स्वीकृति का अधिकार एसडीएम व ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत को होता है। इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी आनलाइन दस्तावेज जांचने के बाद पेंशन को स्वीकृति देता है।
ऐसे चेक करें पेंशन स्टेटस
उत्तराखंड वृद्धा पेंशन स्टेटस, विधवा पेंशन स्टेटस, दिव्यांग पेंशन स्टेटस को चेक करने के लिए आपको राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://ssp.uk.gov.in/ पर विजिट करना होगा। इसके बाद आप नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।
- स्टेप-1: सबसे पहले आपको उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल https://ssp.uk.gov.in/ पर जाना है। होम पेज पर आपको ‘नागरिक सेवाएं’ के तहत ‘पेंशन/अनुदान स्थिति’ पर क्लिक करें।
- स्टेप-2: यहां पर आपको पहला ऑप्शन ‘पेंशनर की वर्तमान स्थिति’ पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा।
- स्टेप-3: अब पेंशन योजना का चयन करें वाले सेक्शन में आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन में से जिसकी स्थिति जानना चाह रहे हैं, उसे सलेक्ट कर लें।
- स्टेप-4: इसके बाद बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करें वाले सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर या फिर बैंक खाता संख्या दर्ज करें।
- स्टेप-5: फिर कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद नीचे दिए गए ‘क्लिक करें’ बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर पेंशन की स्थिति की जानकारी मिल जाएगी।
क्या है मानक
इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। साथ ही लाभार्थी BPL के अंतर्गत आता हो और मासिक आय 4000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक ता कोई पुत्र/पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हों। मगर गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो ऐसे आवेदक को पेंशन से वंचित नहीं किया जाएगा। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र होंगे। 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो BPL चयनित परिवार के सदस्य न हों, उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
पेंशन राशि वर्ष में कब मिलती है?
पेंशन हर वित्तीय वर्ष के आरंभ से त्रिमासिक दी जाती है, जैसे कि यह जून , सितंबर, दिसंबर और मार्च में दी जाती है।
- क्या Documents चाहिए होंगे?
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- पता प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो