नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया के परिणाम पर रोक लगा दी है। आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग पर दाखिल याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने दिए हैं। हालांकि, कोर्ट ने राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। गृह सचिव व पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए।
हाईकोर्ट में याचिका चमोली निवासी रोशन सिंह ने दायर की थी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, आईआरबी के लिए 20 अक्तूबर 2024 को यूकेएसएसएससी ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। विज्ञप्ति में 1550 नए पद और 450 पद 2021-22, 2022-23 के रिक्त पड़े पदों को भी शामिल किया गया। याचिका में कहा गया कि पूर्व में भर्ती नहीं होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई है।
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लिहाजा उन्हें भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए। याचिका में कहा गया कि पुलिस भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह 18 से 22 वर्ष है। उसमें भी संशोधन किया जाए। इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन कई बार सरकार को प्रत्यावेदन दे चुका है लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि पुलिस की भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के नवयुवकों की आयु सीमा 22 से बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष की जाए क्योंकि यह परीक्षा राज्य सरकार साल दर साल नहीं करा रही है।